रेल किराए में रियायत, यहां देखें प्रमुख लिस्ट

नई दिल्ली। रेल में सफर तो हम सभी बहुत करते है लेकिन इसके बाद भी हम रेलवे के कई नियमों के बारे में नहीं जानते हैं। क्या आपको पता है रेलवे 53 अलग-अलग श्रेणियों में टिकट पर छूट(rail concession) देता है। ये छूट 10 से 100 प्रतिशत तक होती है। ये छूट वरिष्ठ नागरिकों,विद्यार्थियों, डॉक्टरो को दी जाती है। इसकी जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। बुजुर्गों के अलावा ये रियायत बाकी व्यक्तियों को संबंधित संगठन का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही दी जाएगी। हालांकि किसी दूसरे देश द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज रियायत (rail concession) के लिए मान्य नहीं होंगे। बीमारी से सम्बंधित रियायतों की जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर विस्तार से बताई गई है।

ये है छूट पाने के नियम

सभी रियायती किराए की गणना रेलवे के अनुसार, मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए ट्रेन के प्रकार के बावजूद किराए के आधार पर की जाती है। रियायतें केवल मूल किराए में मिलती हैं। अन्य शुल्कों के संबंध में कोई रियायत नहीं मिलती, जिसमें सुपर फास्ट अधिभार, आरक्षण शुल्क आदि शामिल हैं। यात्री को एक समय में केवल एक ही प्रकार की रियायत मिलेगी है और किसी भी व्यक्ति को एक साथ दो या अधिक रियायतों की अनुमति नहीं है। रेलवे द्वारा दिए गए रियायत टिकट को यात्री किसी अन्य क्लास के लिए बदल नहीं सकते हैं। सीजन टिकट, सर्कुलर यात्रा टिकट और कुछ ट्रेनों में रियायत नहीं दी जाएगी।

ये हैं प्रमुख रियायतों की लिस्ट

-पुरुष (60 वर्ष या उससे अधिक) को सभी क्लास में 40 प्रतिशत (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेन सहित)
-महिलाएं (60 वर्ष या उससे अधिक) को सभी क्लास में 50 प्रतिशत (राजधानी, शताब्दी, दुरंतो ट्रेन सहित)
-डॉक्टर-एलोपैथिक (किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा) को राजधानी ,शताब्दी ,जन शताब्दी ट्रेनों में सभी क्लास में 10 प्रतिशत
-नर्स और दाइ (छुट्टी या ड्यूटी के लिए यात्रा) को दूसरी श्रेणी में 2 प्रतिशत और स्लीपर क्लास में 25 प्रतिशत
-सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को होमटाउन या शैक्षिक टूर पर जा रहे सैकण्ड क्लास और स्लीपर क्लास में 50 प्रतिशत
-एससी,एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को होमटाउन या शैक्षिक टूर पर जाने के लिए सैकण्ड क्लास और स्लीपर क्लास में 75 प्रतिशत
-ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विवद्यार्थियों को होमटाउन या शैक्षिक टूर (साल में एक बार) जाने के लिए 75 प्रतिशत
-राज्य स्तर की प्रवेश परीक्षा में जाने के लिए ग्रामीण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को सैकण्ड क्लास में 75 प्रतिशत
-यूपीएससी व सीएसएसी की मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को सैकण्ड क्लास में 50 प्रतिशत
-शोध कार्य यात्रा के लिए 35 वर्ष की आयु तक के शोधकर्ता को स्लीपर क्लास व सैकण्ड क्लास में 50 प्रतिशत
-वर्क कैंप में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को स्लीपर क्लास और सैकण्ड क्लास में 50 प्रतिशत