quota: कोई वीआईपी नहीं, न हाफ टिकट, न किसी को रियायत

-श्याम मारू-
(burau chief)
नई दिल्ली।
भारतीय रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेन में किसी प्रकार का कोटा (quota) नहीं होगा। इसमें किसी भी श्रेणी में किसी भी यात्री को कोई रियायत नहीं मिलेगी। यहां तक बच्चों के लिए हाफ टिकट की भी सुविधा नहीं है। फिलहाल रेलवे में हैड आॅफिस कोटा (head offce quota) है। इससे सांसदों व विधायकों समेत तमाम अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कोटा जारी कर प्रतीक्षा सूची की टिकट को कन्फर्म बर्थ (berth) प्रदान की जाती है। रेलवे तेजस ट्रेन को निजी आॅपरेटर्स से संचालित करवाने जा रहा है, ऐसे में वीआईपी कोटा (quota) के तहत सांसद, विधायक, राज्यों के मंत्री, जनप्रतिनिधि, रेल अफसर और मीडियाकर्मियों को कंफर्म बर्थ नहीं दी जा सकेगी।

रियायत भी नहीं

रेलवे ने निजी ट्रेन में सभी प्रकार की रियायते खत्म कर दी है। यहां तक इस ट्रेन में 5-12 साल के बच्चे का भी पूरा किराया लगेगा। यानी हाफ टिकट खत्म। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग, गंभीर रोगी, पदम, अर्जुन समेत अनेक पुरस्कार विजेता आदि किसी को भी रियायती टिकट नहीं दिए जाएंगे। ऐसे सभी यात्रियों को पूरा किराया देना होगा। रेल कर्मचारियों को एक साल में तीन निशुल्क पास और चार रियायती टिकट की सुविधा है। तेजस में यह सुविधा भी नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इमरजेंसी कोटा के तहत यात्री ट्रेन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, मेल-एक्सप्रेस आदि में वेटिंग टिकट के एवज में बर्थ उपलब्ध कराई जाती है। इसमें सांसद, विधायक आदि शामिल हैं लेकिन आईआरसीटीसी की मदद से चलाई जाने वाली देश की पहली निजी ट्रेन में वीआईपी कोटा (vip quota) का प्रावधान नहीं होगा। तेजस पहली ट्रेन होगी जिसमें आरएसी टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय रेलवे की सामान्य रेलगाड़ियों में लागू होने वाले नियम तेजस व अन्य निजी ट्रेनों (private train) में लागू नहीं होंगे।