नई दिल्ली। आगामी एक मई से भारतीय रेलवे में बोर्डिंग स्टेशन को लेकर नियमो में बदलाव करने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव के नियम पहले ही बना लिए थे लेकिन ये 1 मई से लागू होंगे। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से इन नियमों को बदला जा रहा है। यदि टिकट बुक करवाते समय आपने जिसे बोर्डिंग स्टेशन का चयन किया है लेकिन किन्ही परिस्थितियों की वजह से आप बोर्डिं्रग स्टेशन बदलना चाहते हो तो यह आसानी से हो जाएगा, लेकिन रेलवे ने इसके पीछे भी एक पेंच डाल दिया है। वो है कि टिकट कैंसल करवाने पर अब रिफण्ड नहीं मिलेगा। हालांकि रेल यात्री पहले भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे लेकिन पहले सुविधा 24 घंटे पहले तक की थी, यानि ट्रेन रवाना होने के 24 घंटे पहले आप बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते थे। अब 4 घंटे पहले भी बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इसमें टिकटक कैंसल करवाना पड़ेगा तो इस कैंसिलेशन का पैसा रिफण्ड नहीं दिया जाएगा। इस बारे में निदेशक (यात्री विपणन) शैली श्रीवास्तव ने सभी 17 जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम (क्रिस) द्वारा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है। बोर्डिंग स्टेशन बोर्डिंग स्टेशन (boarding station) बदलने के लिए यात्री को रिजर्वेशन काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी. रेलवे इंक्वायरी नंबर-139 पर कॉल और मैसेज तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी बोर्डिंग बदल सकते हैं।
टिकट के बाद भी बोर्डिंग स्टेशन चेंज –
अगर आपने टिकट बुक कराते समय बोर्डिंग स्टेशन (boarding station) का चयन किया है, लेकिन बाद में आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं. तो आप 1 मई से यह बदलाव दोबारा भी कर सकते हैं. जबकि अभी टिकट बुकिंग के दौरान बोर्डिंग स्टेशन का चयन करने के बाद दोबारा बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव की अवधि को 24 घंटे से 4 घंटे किया है. 1 मई से ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले तक बोर्डिंग में बदलाव कर सकेंगे। पहले नियम यह था कि टिकट बुक कराने वाले यात्री ट्रेन के प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक ऑनलाइन बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव कर सकते थे। अगर किसी यात्री ने एक बार बोर्डिंग में बदलाव किया है तो वह फिर पुराने बोर्डिंग प्वाइंट से ट्रेन नहीं पकड़ सकता। अगर यात्री बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने के बाद पुराने स्टेशन से ही यात्रा कर रहा है तो उसे दोनों स्टेशन के बीच का किराया चुकाना होगा। बोर्डिंग प्वाइंट में केवल एक ही बार बदलाव किया जा सकता था। बोर्डिंग स्टेशन को प्रस्थान समय से 24 घंटे पहले तक बदला जा सकता था।अगर टिकट सीज कर दिया गया है तो बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करना मान्य नहीं होता था। विकल्प ऑप्शन लेने वाले पीएनआर नंबर पर बोर्डिंग प्वाइंट चेंज नहीं किया जा सकता। आई-टिकट पर ऑनलाइन बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का विकल्प नहीं मिलता। तत्काल बुकिंग टिकट पर भी बोर्डिंग प्वाइंट चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता।