liquor : शराब की दो दुकानों की नीलामी हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी

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    बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय बीकानेर में शराब (liquor) की दो दुकानों के प्रकरण में 29 मार्च को फैसला सुनाएगा। न्यायालय ने इस दौरान इन दुकानों की नीलामी को फैसले के अधीन रखा हैै।उल्लेखनीय है कि रामपुरा बस्ती निवासी मनीष अरोड़ा ने वार्ड नंबर 14 में शॉप नंबर 6 को 10 नवंबर 2021 को अंग्रेजी व देशी शराब (liquor)  की कम्पोजिट दुकान 8800210 रुपए वार्षिक गारंटी में अधिकतम बोली लगाकर हासिल की थी। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 में शॉप नंबर 1 अंग्रेजी विदेशी शराब (liquor)  की कम्पोजिट दुकान 5 जनवरी 2022 को 8970028 रुपए की वार्षिक गारंटी पर उठाई थी। नई आबकारी नीति के अनुसार एक करोड़ से कम की दुकान को 12 प्रतिशत और एक करोड़ से अधिक की दुकान को 11 प्रतिशत और 2 करोड़ से अधिक की दुकान को 10 प्रतिशत बढ़ाकर दुकानों का नवीनीकरण किया जा रहा है।
    परंतु आबकारी विभाग ने मनीष अरोड़ा को वार्ड नंबर 14 की शॉप नंबर 6 का वार्षिक गारंटी में 12 प्रतिशत बढ़ाने के बजाए 2 करोड़ 74 लाख रुपए में नवीनीकरण करवाने को कहा है। साथ ही वार्ड नंबर 15 की दुकान नंबर 1 को भी वार्षिक गारंटी में 12 प्रतिशत बढ़ाने के बजाए 2 करोड रुपए में नवीनीकरण करवाने के के लिए कहा। इस बारे में आबकारी विभाग का कहना है कि यह दुकान पहले एक अन्य ठेकेदार ने ढाई करोड रुपए में उठाई थी, परंतु वह ज्यादा समय नहीं चल पाई। इसलिए विभाग के आयुक्त ने आदेश दिया है की वर्ष में जो सबसे अधिक बोली लगाई गई है उसी रेट पर दुकानों का नवीनीकरण करेंगे। विभाग के इस निर्णय के विरुद्ध मनीष अरोड़ा ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की। आबकारी के वकील की मांग पर हाईकोर्ट 29 मार्च 2022 को फैसले की आगामी तारीख देकर कहा कि इस दौरान इस दुकान के लिए होने वाली नीलामी को इस याचिका के निर्णय के तहत रखा है।